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    दिल्ली के हयात होटेल में पिस्टल केस : पिस्टल पांडेय की जमानत याचिका खारिज

    नई दिली/समाचार 

    नई दिल्ली :देश की राजधानी आर के पुरम में स्थित हयात होटल  में खुलेआम पिस्टल लहराने वाले पूर्व बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पांडेय की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया। 


     आशीष पांडेय की जमानत याचिका को स्पेशल जज सुनील राणा ने खारिज कर दिया। 


    पूर्व कांग्रेसी विधायक के बेटे को धमकाने का आरोप 

     बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पांडेय ने शनिवार रात एक पूर्व कांग्रेसी विधायक के बेटे गौरव कंवर को धमकी देने के लिए हयात होटेल में अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। घटना का विडियो वायरल होने के बाद आशीष पांडेय फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस आशीष की तलाश में लखनऊ गई थी, लेकिन वह हाथ नहीं आया था। 

    आशीष पांडेय ने दी थी ये सफाई 

    पिछले दिनों आशीष ने अपनी सफाई में कहा था, 'उस दिन हुई घटना को मैं नकार नहीं रहा हूं। यह मामला इतना बड़ा बन गया है इसकी जानकारी मुझे तीन दिन बाद मिली। इस घटना को सिर्फ एक पक्ष के नजरिए से ही दिखाया जा रहा है। यदि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाए तो पता चलेगा कि लेडीज टॉयलट में क्या हुआ था, वहां कौन घुसा हुआ था। मैं इस बात को मानता हूं कि अपनी सुरक्षा के लिए मैं लाइसेंस गन लेकर निकला था। मैंने किसी पर भी बंदूक नहीं तानी है। मेरा हथियार पूरे समय मेरे पीछे है। मैंने उस लड़की को न तो कोई धमकी दी न ही कोई अभद्रता की। मैंने उस लड़की को अड्रेस तक नहीं किया।' 

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