अपराध:दहेज के लालची सास ससुर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा ,बहु को गला दबाकर मारा डाला था
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रवि कुमार की रिपोर्ट
बिहार :मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र के कपर पुरा गांव में दहेज को लेकर बहू की गला दबाकर हत्या करने के दोषी ससुर मो.शमशुद्दीन को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्टम) राधेश्याम शुक्ला ने उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
घटना 10 फरवरी 2016 की है
घटना 10 फरवरी 2016 की है। वैशाली जिला के हाजीपुर सदर थाना के पुरवा गांव के मो.मुमताज ने कांटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी बहन आसमिन खातुन की शादी कांटी थाना क्षेत्र के मो.नाजिर से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताडि़त करने लगे। इसकी शिकायत को लेकर हाजीपुर में मामला दर्ज कराया गया।
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घटना से दस दिन पूर्व दोनों पक्षों में समझौता हो गया था
घटना से दस दिन पूर्व दोनों पक्षों में समझौता हो गया और नाजिर उसकी बहन की बिदागरी कराकर अपने घर ले गया। 10 फरवरी को मो.नाजिर ने उसकी मां को फोन कर कहा कि आसमिन की मृत्यु हो गई है। आप आइए नहीं तो शव को दफना देंगे। इस सूचना पर वह पूरे परिवार के साथ कपरपुरा पहुंचे। उसने देखा कि घर के अंदर उसकी बहन की लाश पड़ी है। ससुराल वाले फरार थे। उसके गला में सूजन और पैर पीला हो गया था। उसने आशंका जताई कि दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई है।
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मो. मुमताज के बयान पर उसके पति मो.नाजिर, सास सकीला खातुन व ससुर मो.शमशुद्दीन को आरोपित बनाया गया। मामले के अनुसंधान के बाद आइओ व तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमकुम ने तीनों के विरुद्ध 17 अप्रैल 2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। इस मामले में फिलहाल शमशुद्दीन एडीजे-6 के कोर्ट में सेशन-ट्रायल का सामना कर रहा था।
Posted by:कुणाल

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