बच्चों के साथ जो विद्यालय भेद-भाव करेगा ,वैसे विद्यालयों पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी
WAORS हिंदी न्यूज डेस्क »बिहार पटना
ब्यूरो संवाददाता राजकुमार पटना
पटना :डिएम कुमार रवि की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकर एवं बिहार सरकार के तहत नामांकन के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रथम प्रवेश कक्षा में अभिवंचित तथा अलाभकारी समूह के बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षित शीट पर नामांकन के लिए आर0टी0आई0 साॅफ्टवेयर के मदद से रैण्डम पद्धति द्वारा लाॅट्री के माध्यम से 2172 अभिवंचित एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का चयन किया। लाॅट्री के माध्यम से रैण्डम पद्धति द्वारा आज 14 बज कार 04 मिनट पर एन0आई0सी0 साॅफ्टवेयर के माध्यम से चयनित हुआ।
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इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत आरक्षित शीटों पर अभिवंचित एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का सत्र 2019-20 में नामांकन की प्रक्रिया पहली बार एन0आई0सी0 साॅफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है।
डिएम ने कहा कि पटना जिला अंतर्गत निजी विद्यालयों जहां बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत निजी विद्यालयों की संख्या 590 है। सत्र 2019-20 में आवंचित बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 5012 शीट निर्धारित की गई है। आज तक 2678 प्राप्त नामांकन फाॅर्म एन0आई0सी0 साॅफ्टवेयर में अपलोड की जा चुकी है। आज 2172 अभिवंचित एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का चयन लाॅट्री के माध्यम से रैण्डम पद्धति द्वारा हुआ।
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डिएम ने बैठक में उपस्थित सभी निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने विद्यालयों के चयनित छात्रों को विद्यालय बुलाकर नामांकन करें। नामांकन के समय शिक्षा पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
डिएम ने निजी विद्यालय के सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया कि हॉस्पीटल के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और नगर निगम द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र अभिभावकों के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अगर अभिभावकों के द्वारा हाॅस्पीटल के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और नगर निगम के द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध है, तो बच्चों के अभिभावकों द्वारा जन्म के संबंध में स्व घोषणा पत्र दिया जायेगा जो मान्य होगा।
डिएम ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित बच्चों की सूची के साथ पत्र दिया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विद्यालयों द्वारा सामान्य बच्चों के तरह नामांकित अभिवंचित वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार किया जाय, कोई भेद-भाव नहीं किया जाय। जो विद्यालय भेद-भाव करेगा वैसे विद्यालयों पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें आर्थिक दंड अथवा विद्यालय की सम्बद्धता भी रद्द हो सकती है।
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बैठक में डिएम श्री कुमार रवि के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री ज्योति कुमार, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी श्री अनिल कुमार चैधरी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान श्री नीरज कुमार, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एस0 जीत कुमार, सभी विद्यालयों के प्राचार्य, अभिवंचित वर्ग के बच्चों के अभिभवक सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थें।
Posted By:कोमल कुमारी



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