मुंबई:अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के साथ-साथ सभी 6 आरोपी की जमानत याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया अब रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के साथ-साथ सभी 6 आरोपी को 22 सितम्बर तक जेल में ही रहना होगा |
रिया चक्रवर्ती मुंबई के भायखला जेल में बिते दो दिनों से बंद हैं। उधर एनसीबी ने रिया और शौविक को जमानत दिए जाने का विरोध किया है। रिया चक्रवर्ती और शौविक के अलावा अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दिपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका पर भी कोर्ट जमानत खारिज किया .
सुशांत की मौत से जु़ड़े इस मामले में मंगलवार रात रिया को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 16/20 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने रिया को 22 सितंबर तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मंगलवार रात ही मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया ने बुधवार को अपने वकील के जरिये सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।
उधर, रिया ने अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि एनसीबी द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें बयान देने को मजबूर किया गया। रिया ने यह दावा भी किया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है।
रिया की अर्जी में कोर्ट का ध्यान इस ओर भी खींचा गया है कि वह एक साथ तीन केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है। इससे उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस मामले में जमानत पा चुके तीन अन्य आरोपियों से तुलना करते हुए अर्जी में कहा गया है कि रिया और उसके भाई पर एनडीपीएस की धारा 27 ([ए)] लगाई गई है, जबकि इन दोनों के पास से ड्रग बरामद नहीं हुई।
रिया से पहले इस मामले में नौ लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें रिया के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के एक अन्य घरेलू सहायक दीपेश सावंत के अलावा ड्रग के धंधे में लिप्त छह ड्रग पेडलर्स शामिल हैं। रिया पर भी शौविक, सैमुअल और दीपेश की तरह एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी, 27ए, 28 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ धाराओं में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। रिया पर नशीले पदार्थो की खरीद-फरोख्त यानी ड्रग सिंडीकेट में शामिल होने का भी आरोप है।
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