Header Ads

ad728
  • Latest Stories

    रेलवे लाइन के आस-पास से झुग्गी हटाने का SC ने दिया आदेश कहा- 'राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं



    We News 24 Hindi »दिल्ली/एनसीआर 

    विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट 


    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को तीन महीने के भीतर दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है. इस आदेश में ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे.


    काम में बाधा नहीं डालें राजनीतिक पार्टियां
    सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही जोर देकर ये भी कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
    इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में अगर कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो वो प्रभावी नहीं होगा.

    ये भी पढ़े-बीजेपी विधायक के करीबी किसान नेता को गोली मारकर हत्या कर दी


    सुप्रीम कोर्ट ने एम. सी. मेहता के मामले में दिया फैसला 
    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश एम. सी. मेहता के मामले में दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट साल 1985 के बाद से दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर आदेश जारी करता रहता है.




    दिल्ली-NCR में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर अतिक्रमण

    भारतीय रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गीवासियों का अतिक्रमण है, इसमें से 70 किलोमीटर रेलवे लाइन के साथ बहुत ज्यादा है. यहां करीब 48000 झुग्गियां हैं.

    ये भी पढ़े-जम्मू कश्मीर 131 वर्ष बाद उर्दू का एकछत्र राज समाप्त,इन भाषाओ को मिली मान्यता


    एनजीटी के आदेश के बावजूद नहीं हट पाई थीं झुग्गियां
    रेलवे ने कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था, जिसके तहत इन झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था. हालांकि फिर राजनीतिक दखलंदाजी के चलते रेलवे लाइन के आसपास का ये अतिक्रमण अब तक हटाया नहीं जा सका.

    भारतीय रेलवे की तरफ से कहा गया कि इसमें से काफी अतिक्रमण तो रेलवे के सुरक्षा जोन में है जो कि बेहद चिंताजनक है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इन झुग्गियों को हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए और सबसे पहले रेलवे सुरक्षा जोन से अतिक्रमण हटाया जाए जो कि तीन महीने में पूरा हो जाना चाहिए.


    Header%2BAid

    Whats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने मोबाईल में सेव  करके इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi और https://twitter.com/Waors2 पर  क्लिक करें और पेज को लाइक करें

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728