सरकार ने अगले सीडीएस नियुक्ति के लिए रक्षा बलों के नियमों में संशोधन किया, पढ़े--पूरी जानकारी
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / अमित मेहलावत
नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने तीन रक्षा बलों - थल सेना, नौसेना और वायु सेना के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी की है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है। देश को इस समय नए CDS की जरूरत है। यह पद पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की हुई मृत्यु के बाद से खाली है।
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वायु सेना के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार एक ऐसे अधिकारी पर विचार कर सकती है जो एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल के रूप में सेवा कर रहा है या एक अधिकारी जो समान रैंक में सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन नियुक्ति की उम्र 62 वर्ष पर सवाल उठाए गए, लेकिन साथ ही कहा कि यदि आवश्यक समझा गया, तो जनहित में विचार किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवा को अधिकतम 65 वर्ष की आयु के अधीन किया जा सकता है। सेना और नौसेना के लिए भी इसी तरह की अधिसूचना जारी की गई है।
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8 दिसंबर को कुन्नूर के पास Mi-17V5 दुर्घटना में भारत के पहले CDS रावत की मौत हो गई थी। जहां एक ओर देश रक्षा सुधारों की तरफ चल रहा था, उसमें वह हादसा एक झटके के रूप में था। इससे सशस्त्र बलों में उत्तराधिकार पर भी सवाल उठे।
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