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    कुढ़नी विधायक अनिल कुमार साहनी ने निचली अदालत के फैसले को लेकर प्रेसवार्ता की।



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    We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र  उमाशंकर गिरी 

    मुजफ्फरपुर: विधानसभा की सदस्यता गवा चुके  पूर्व विधायक अनिल साहनी ने पहली बार अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व विधायक डॉ. अनिल सहनी ने विधानसभा अध्यक्ष से मिल कर ज्ञापन सौंपा। 

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    उन्हें उम्मीद है कि उनके विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल कर दी जाएगी। उनका कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश (9 सितंबर व 18 अक्टूबर) के आलोक में अगली तिथि तक निचली अदालत के फैसला को सस्पेंड किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि अपने स्तर से उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का अवलोक कर भारत निर्वाचन आयोग व मुख निर्वाचन पदाधिकारी पटना के सभी विभागों को इस आदेश से अवगत कराने की कृपा की जाए।

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    इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि भाजपा सीबीआई का इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों को फंसा रही है और अपने फायदे के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है भाजपा के इशारे पर ही सीबीआई ने गलत तरीके से जांच की और गलत फैसला सुनाया। 18 अक्टूबर को  हाई कोर्ट का आदेश आ गया था लेकिन छुट्टी की वजह से ऑर्डर की नकल नहीं मिल सकी थी। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष से मिलने में देरी हुई अब भाजपा और सीबीआई बेनकाब हो चुकी है बहुत जल्द उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी।

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