योगी सरकार को ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने दी राहत इलाहबाद कोर्ट के आदेश पर लगई रोक
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र /आरती गुप्ता
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ी राहत दी है। बुधवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायलय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक हर हाल में चुनाव कराने का आदेश दिया था।
यह भी पढ़े-
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। हालांकि इस बीच वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इस फैसले के बाद तय हो गया कि अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमीशन का कार्यकाल 6 माह रखा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य ने आरक्षण को लेकर ध्यान नहीं रखा है। कल यानी गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
वी न्यूज 24 फॉलो करें और रहे हर खबर से अपडेट
WhatsApp पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने मोबाईल में सेव करके इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi और https://twitter.com/Waors2 पर क्लिक करें और पेज को लाइक करें

कोई टिप्पणी नहीं
कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद