सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, क्या मिलेगी जेल या होगी बेल ?
We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / ANI
नई दिल्ली:- मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई । ये केस न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। पिछली सुनवाई में जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मामला रेगुलर कोर्ट में आया है। जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने अदालत से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया।
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जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि मामला नियमित कोर्ट में आया है। जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ए.एम.सिंघवी ने कोर्ट से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया। सिंघवी ने कहा कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अगुवाई वाली बेंच के सामने इसका जिक्र करना होगा। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी , लेकिन मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें भी लगाईं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय स्थिति में विचार किया जाता है। इस मामले में अदालत आज फिर सुनवाई करेगा।
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सत्येन्द्र जैन ने शीर्ष अदालत का रुख किया
सत्येन्द्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है । उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। सत्येन्द्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि इसके कारण उनका वजन 35 किलो कम हो गया है और वह कंकाल में बदल गये हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है । 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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