Header Ads

ad728
  • Latest Stories

    सात साल की नाबालिग से मंदिर में दुष्कर्म के दोषी को 30 साल की सजा हुई है।

    सात साल की नाबालिग से मंदिर में दुष्कर्म के दोषी को 30 साल की सजा हुई है।






    We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / PTI

    नई दिल्ली:- छह फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर में 2018 में हुई  सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उसे 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई और उसके कृत्य को ‘‘बर्बर’’ करार दिया।


    व्यक्ति के दोषी पाए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (AB) (12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार) के तहत मौत की सजा सुनाई थी।

    इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोषी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही जेल में सजा काट चुका है, इसलिए उसकी सजा कम की गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 

    ये भी पढ़े- UCC Uttarakhand 2024 :-उतराखंड सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूसीसी बिल, जानें क्या है इस बिल में खास


    वी न्यूज 24 फॉलो करें और रहे हर खबर से अपडेट

    .com/img/a/   .com/img/a/   .com/img/a/    .com/img/a/   .com/img/a/   .com/img/a/

    Header%2BAidWhatsApp पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने मोबाईल में सेव  करके इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi और https://twitter.com/Waors2 पर  क्लिक करें और पेज को लाइक करें .

    कोई टिप्पणी नहीं

    कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728