सात साल की नाबालिग से मंदिर में दुष्कर्म के दोषी को 30 साल की सजा हुई है।
We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / PTI
नई दिल्ली:- छह फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर में 2018 में हुई सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उसे 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई और उसके कृत्य को ‘‘बर्बर’’ करार दिया।
व्यक्ति के दोषी पाए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (AB) (12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार) के तहत मौत की सजा सुनाई थी।
इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोषी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही जेल में सजा काट चुका है, इसलिए उसकी सजा कम की गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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