पटना रेलवे स्टेशन पर 50 लाख के बैग के साथ हैंडलर गिरफ्तार
We News 24 Digital / रिपोर्टिंग सूत्र / अमिताभ मिश्रा
पटना:- हैंडलर बजरंग ठाकुर झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर के 50 लाख रुपये लेकर पटना पहुंचे ठाकुर को आरपीएफ ने शनिवार की रात पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पकड़ लिया। इसके बाद आरपीएफ, जीआरपी और आयकर की टीम ने बजरंग से घंटों पूछताछ की। जिसमें उसने बताया कि यह रकम पवन ठाकुर की है। उसे नहीं पता कि यह रकम पटना में किसे देनी थी, जंक्शन से बाहर आने के बाद पवन या उसका कोई आदमी फोन करता और वह रुपये पहुंचाने चला जाता।
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वंदे भारत एक्सप्रेस से पहुंचा पटना
मिली जानकारी के अनुसार पवन का मनी हैंडलर बजरंग कुमार ठाकुर शनिवार की रात रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस से लाल रंग की ट्रॉली लेकर पटना जंक्शन पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी ने रविवार को आयकर की टीम को बुलाया। टीम के सामने ट्रॉली का लॉक तोड़ा गया तो उसमें 50 लाख रुपये नकद मिले।
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आयकर की टीम जांच कर रही है
उसने बताया कि यह रकम झारखंड के पतरातू के रामगढ़ निवासी कोयला कारोबारी पवन ठाकुर की है। हैंडलर भी रामगढ़ का ही रहने वाला है। पटना जंक्शन जीआरपी थानेदार ने बताया कि इस मामले की जांच आयकर की टीम कर रही है। छापेमारी करने वाली टीम में आरपीएफ की एसआई इला राय, कांस्टेबल सोनू सिंह यादव और अभिषेक कुमार शामिल थे।
उसकी गतिविधियां देख आरपीएफ को हुआ शक
पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उतरने के बाद बजरंग ट्रॉली लेकर फुटओवर ब्रिज से बाहर निकल रहा था। उसकी गतिविधियां देख आरपीएफ ने उसे रोका और ट्रॉली खोलने को कहा, लेकिन उसने कहा कि ट्रॉली लॉक है। इससे रेल पुलिस का शक गहरा गया।
पहले उसने कहा कि उसने किसी यात्री की ट्रॉली चुराई है, लेकिन पूछताछ में सच उगल दिया
इसके बाद जब आरपीएफ ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि इसमें 50 लाख कैश है, जो उसने वंदे भारत के एक यात्री से चुराया था। बजरंग के पास वंदे भारत का टिकट भी था। पुलिस ने ट्रॉली चोरी की शिकायत के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि कहीं किसी ने ट्रॉली चोरी की शिकायत नहीं की है। इसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह पैसा झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर का है।
पवन को नोटिस देकर बुलाया गया
सूत्रों के मुताबिक, पवन को नोटिस देकर बुलाया गया है। जांच पूरी होने के बाद पवन के खिलाफ पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।
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