दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: प्रभावी और लागू होने वाले आदेश देंगे, 17 दिसंबर को सुनवाई
We News 24 : डिजिटल डेस्क »✍️रिपोर्ट: अंकित मेहरा, वी न्यूज 24, नई दिल्ली 15 दिसंबर 2025
नई दिल्ली, दोस्तों, दिल्ली-एनसीआर में ये स्मॉग और जहरीली हवा का कहर फिर चरम पर पहुंच गया है। लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, बच्चे-बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई और साफ कहा कि वो ऐसे प्रभावी आदेश जारी करेंगे जिन्हें अमल में लाया जा सके। कोर्ट ने पुराने प्रोटोकॉल्स पर अमल न होने की शिकायत सुनी और कहा कि अब बस कागजी बातें नहीं चलेंगी।
दरअसल, कोर्ट में न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने मामला उठाया। उन्होंने बताया कि कोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद कई जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। मिसाल के तौर पर, स्कूलों में आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर रोक के बावजूद कई जगह खेलकूद हो रहे हैं। अमीकस ने कहा कि जब तक कोर्ट कुछ सख्त नहीं कहता, अथॉरिटीज पुराने प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो नहीं करतीं। CAQM भी कोर्ट के पुराने ऑर्डर का हवाला देकर पीछे हट रही है।
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पीठ ने ये सब सुना और कहा कि समस्या की गंभीरता समझते हैं। अब वो ऐसे गाइडलाइंस और ऑर्डर्स देंगे जो ग्राउंड पर लागू हो सकें, न कि सिर्फ कागजों पर रह जाएं। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को तय कर दी है। उम्मीद है कि तब कुछ ठोस फैसले आएंगे, जिससे लोगों को राहत मिले।
भाई, हर साल यही होता है – सर्दी आते ही धुंध और प्रदूषण बढ़ जाता है। GRAP-4 जैसे सख्त नियम लागू हो रहे हैं, लेकिन अमल में कमी है। लोग तो कह रहे हैं कि अब कोर्ट ही कुछ कर सकता है। देखते हैं 17 तारीख को क्या होता है। फिलहाल तो मास्क लगाओ, घर में रहो जितना हो सके, और सेहत का खयाल रखो।
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