दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सख्ती: GRAP-3 लागू, निर्माण कार्यों पर रोक; BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध
दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने पर GRAP-3 लागू। निर्माण कार्यों, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों पर रोक, स्कूलों और दफ्तरों के लिए नए निर्देश।
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रिपोर्ट : प्रियंका जयसवाल | स्थान: नई दिल्ली | | प्रकाशित: 6 नवंबर 2026
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बिगड़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सख्त कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इन पाबंदियों का उद्देश्य प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर नियंत्रण करना और लोगों को खराब हवा से राहत दिलाना है।
निर्माण और खनन गतिविधियों पर रोक
GRAP-3 के तहत गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पत्थर तोड़ने और खनन से जुड़ी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित एजेंसियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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पुरानी गाड़ियों के संचालन पर भी पाबंदी
प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल से संचालित चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली में पुराने डीजल मालवाहक वाहनों के संचालन पर भी रोक लागू होगी।
स्कूलों और दफ्तरों के लिए क्या हैं निर्देश?
प्रतिबंधों के तहत दिल्ली और एनसीआर में पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का विकल्प दिया गया है। यानी पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से कराई जा सकती है।
वहीं, सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की व्यवस्था अपनाने की अनुमति दी गई है। शेष कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू की जा सकती है।
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आम लोगों से सतर्क रहने की अपील
GRAP-3 लागू होने के बाद निर्माण गतिविधियों, वाहनों के संचालन और कामकाज की व्यवस्था पर असर पड़ना तय है। ऐसे में लोगों को प्रदूषण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने और अनावश्यक वाहन इस्तेमाल से बचने की जरूरत है।
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