खुलासा :आम्रपाली समूह ने 200-250 कंपनियों को ट्रांसफर किया पैसा
नई दिल्ली। एजेंसियां
नई दिल्ली:आम्रपाली समूह ने 200 से 250 कंपनियों में घर खरीदने वालों का पैसा ट्रांसफर किया गया है।फॉरेंसिक ऑडिटरों ने सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया कि इस पर पीठ ने कहा कि हमें पता है कि क्या चल रहा है, बस हमें सबूतों का इंतजार है। आम्रपाली समूह पर 40 हजार खरीदारों को तय समय पर फ्लैट का कब्जा न दिए जाने का आरोप है। अदालत ने इस मामले में जांच के लिए दो फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किए थे।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की बेंच को ऑडिटर पवन अग्रवाल और रवि भाटिया ने बताया कि आम्रपाली समूह की 47 सहयोगी कंपनियों के अलावा 31 अन्य कंपनियों का पता चला है, जिनके नाम कभी भी समूह ने जाहिर नहीं किए। समूह ने रकम का एक बड़ा हिस्सा मॉरीशस स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रांसफर किया है। इस मामले में कंपनी के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) का मामला भी बन सकता है।
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ऑडिटर्स ने आम्रपाली समूह के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) चंदर वाधवा से सवाल किया कि कोई कंपनी दो करोड़ रुपये का टैक्स कैसे भर सकती है, जबकि वह हर महीने केवल 50 हजार रुपये ही कमा रही है। ऑडिटरों ने कहा कि हमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि न केवल प्रमोटर, बल्कि सीएफओ और आम्रपाली ग्रुप के ऑडिटर भी इस साजिश में शामिल हैं। शुरुआती जांच में यह पता लगा है कि प्रमोटर, सीएफओ और कंपनी के ऑडिटरों के रिश्तेदार उन कंपनियों के डायरेक्टर थे, जिनमें रकम ट्रांसफर की गई।
ऑडिटरों ने कोर्ट को बताया, अभी तक हमें 31 ऐसी कंपनियों का पता चला जिसमें समूह ने पैसा लगाया है, पर इनकी कुल संख्या 200 से 250 के बीच हो सकती है। हालांकि आम्रपाली समूह ने इन कंपनियों का नाम अभी तक जाहिर नहीं किया है।
36 कंप्यूटरों का पासवर्ड नहीं पता चला
अदालत के आदेश के बाद आम्रपाली समूह ने ऑडिटरों को 117 कंप्यूटरों जांच के लिए उपलब्ध कराए थे। लेकिन, इनमें से 36 काम ही नहीं करते थे और कई तो पासवर्ड के जरिए सुरक्षित किए गए थे। इन कंप्यूटर के पासवर्ड भी ऑडिटरों को तीन दिन में नहीं दिए गए। यह भी नहीं बताया गया कि कौन सा कंप्यूटर किस कंपनी के लिए इस्तेमाल हो रहा था।
दीवाली में घर नहीं जा सकेंगे निदेशक
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह तीनों निदेशकों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिवाली पर अपने घर जाने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही आम्रपाली ग्रुप के तीनों निदेशक पुलिस निगरानी मे नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल में नजरबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीनों निदेशक निगरानी मे रहकर समूह की 46 कंपनियों के दस्तावेजों का कैटलॉग तैयार कर फॉरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपेंगे। ये लोग हर रोज सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दस्तावेजों की सूची बनवाएंगे। इसके बाद पुलिस निगरानी मे नोएडा के होटल में ही रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह तीनों निदेशकों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिवाली पर अपने घर जाने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही आम्रपाली ग्रुप के तीनों निदेशक पुलिस निगरानी मे नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल में नजरबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीनों निदेशक निगरानी मे रहकर समूह की 46 कंपनियों के दस्तावेजों का कैटलॉग तैयार कर फॉरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपेंगे। ये लोग हर रोज सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दस्तावेजों की सूची बनवाएंगे। इसके बाद पुलिस निगरानी मे नोएडा के होटल में ही रहेंगे।
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