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    लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी से तलाक मांगा


     बिहार/पटना /समाचार  पटना :सिविल कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने तेजप्रताप यादव की ओर से पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक की अर्जी एक नंवंबर को दायर की गई थी। दो नवंबर को अदालती कार्यवाही के दौरान मामले को स्टांप रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की तिथि 29 नवंबर तय की है। कोर्ट में अधिवक्ता यशवंत कुमार शर्मा तेजप्रताप का पक्ष रखेंगे। अर्जी में तेजप्रताप की ओर से यह कहा गया कि वे अब अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ नहीं रहना चाहते। ऐश्वर्या पिछले कई महीने से परिवार के साथ नहीं रह रही है ।

    इसी साल 12 मई को हुई थी शादी

    आपको बता दें, तेजप्रताप और ऐश्वर्या की शादी इसी साल 12 मई को हुई थी। धूमधाम से हुए विवाह में दोनों तरफ से लगभग 50 हजार लोग शरीक हुए थे। भव्य शादी में सजावट के लिये थाईलैंड से फूल मंगवाये गए थे। शादी में शरीक होने के लिए लालू प्रसाद यादव तीन दिन की पेरॉल पर रिहा हुए थे। तेजप्रताप की पत्नी ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती और आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं। 

    दोनों परिवार हैरान 

    तेजप्रताप के इस कदम की जानकारी मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय आनन-फानन में राबड़ी आवास पर पहुंचे। हालांकि, राबड़ी आवास पर पहुंचे चंद्रिका राय ने इस मसले पर चुप्पी साधे रखी। बताया जा रहा है कि चंद्रिका राय ने इस संबंध में राबडी देवी से और तेजस्वी से बात की है। दोनों परिवार इस बात से हैरान है कि ऐसा क्या हुआ जो तेजप्रताप ने ऐसा फैसला लिया। 
    इस संबंध में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दिशानिर्देश का इंतजार किया जा रहा है। यह विवाह लालू प्रसाद की सहमति से ही हुआ था। वही, दूसरी ओर तेजप्रताप यादव रांची के लिए आज पटना से रांची जा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना रांची दौरा बीच रास्ते ही रद्द कर दिया और वापस पटना लौट आए। तेज प्रताप गुरुवार को ही वृंदावन की यात्रा से वापस लौटे थे।

    शादी के छह माह बाद ले सकते हैं तलाक

    तेज प्रताप यादव ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13/1, ए के तहत तलाक की अर्जी दायर की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वकील अल्का वर्मा ने बताया कि इसके तहत पति-पत्नी का संबंध अच्छा नहीं हो या मानसिक क्रूरता महसूस करता हो। तो वह तलाक की अर्जी दायर कर सकता है। या फिर दूसरे पक्षकार ने विवाह के बाद अपनी पत्नी या अपने पति से अलग रहता हो
    अधिवक्ताओं का कहना है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की अर्जी से पहले छह माह साथ रहना होता है। इसके बाद ही तलाक ले सकते हैं। हालांकि तेजप्रताप-ऐश्वर्या की शादी 12 मई को हुई थी। छठा माह चल रहा है।


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