अचार संहिता तोड़ने वाले की अब खैर नहीं ,अगर कोई अचार संहिता तोड़ते दिखे तो फोटो खिचे CVIGIL पर डाले
WAORS हिंदी न्यूज »बिहार सीतामढ़ी
कैमरामैन-पवन साह रिपोर्टर अवध बिहारी उपाध्याय
सीतामढ़ी: स्वतंत्र ,निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी डॉ रणजीत कुमार सिंह ने समाहरणालय सभा कक्ष मे विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित पदाधिकारी ऐसे गांव ,टोले, मोहल्ले तथा मतदान केंद्रों को चिन्हित करें जहां समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान करने से डराया ,धमकाया जाता है|
वोटर में विश्वास एवं भरोसा पैदा करेऔए जन्हा मतदान करने से रोके जाने की संभावना है। वैसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वोटर में विश्वास एवं भरोसा पैदा करने तथा धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने वैसे मतदान केंद्रों एवं कमजोर वर्ग के बसावट वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर मतदाताओं को जागरूक एवं प्रेरित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया ।
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सी विजील नामक एप विकसित किया गया है
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा सी विजील नामक एप विकसित किया गया है ।अगर मतदाताओं को लोभ, प्रलोभन, पैसा अथवा सामग्री देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति धोती ,साड़ी, पैसा अथवा अन्य सामग्री देते हुए फोटो सी विजील नामक एप पर अपलोड कर सकते हैं जिसकी मानिटरिंग निर्वाचन आयोग करेगी तथा जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के चुनाव में हथियार के साथ कारतूस को भी जमा कराया जाएगा ताकि लोग भय रहित वातावरण में निर्भीक होकर मतदान कर सके ।
आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की सूची तैयार किया जाय
अधिकारियों को भी स्वतंत्र ,निष्पक्ष होकर चुनाव संबंधी कार्यों को संपन्न करने का निर्देश दिया ।उन्होंने बुथ वार आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की सूची तैयार करने तथा कम्युनिकेशन प्लान बनाने का निर्देश दिया ।जिलाधिकारी ने मतदान पूर्व ,मतदान के दिन तथा मतदान बाद सेक्टर पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व के संदर्भ में जानकारी दी उन्होंने मतदान केंद्रों पर पानी ,छाया, रैंप ,शौचालय, टेलीफोन और इमारत की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करने तथा नए मतदान केंद्रों का व्यापक प्रचार करने को कहा ।
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200 मीटर के अन्दर राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं हो
मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होने तथा अप्राधिकृत प्रचार वाहनों की आवाजाही ,संपत्ति को विरूपित करने सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग तथा आदर्श आचार संहिता के हर एक बिंदुओं पर नजर रखने एवं उल्लंघन की स्थिति में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।
पुलिस की सतत एवं प्रभावी पेट्रोलिंग हो
उन्होंने बिना दबाव एवं लोभ के वोटिंग करने की हर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया तथा कोई समस्या होने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को त्वरित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सुनिश्चित करने को कहा तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के क्षेत्र में पुलिस की सतत एवं प्रभावी पेट्रोलिंग करने को कहा ।
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मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमिटी का गठन
उन्होंने कहा कि मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमिटी का गठन हुआ है ।इसके तहत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संदिग्ध पेडन्यूज़ पर पैनी नजर रखी जाएगी तथा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित विज्ञापन पर नजर रखी जाएगी ।उन्होंने कहा कि पोस्टर ,बैनर ,पंपलेट पर प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम एवं पता आवश्यक है अन्यथा कार्रवाई की जाएगी ।संपत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से लागू करने को कहा।
धारा 171 का अधिकारी अध्यन करे
भारतीय दंड संहिता की धारा 171 का संबंध चुनाव कार्य से है। इसलिए सभी अधिकारी को इस धारा की जानकारी एवं अध्ययन करने को कहा। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी कोषांग पूरी सक्रियता से अभी से ही अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना शुरू कर दे ।
Posted by:राहुल कुमार

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