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    मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार लगायी कड़ी फटकार और कहा,दुर्भाग्यशाली बच्चो के साथ इस तरह का वर्ताव करते है,बच्चों को तो बख्श दीजिए



    WAORS हिंदी न्यूज  डेस्क » नई दिल्ली नई दिल्ली

    HIGHLIGHT  

    1. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार 
    2. दुर्भाग्यशाली बच्चो के साथ इस तरह का वर्ताव करते है |
    3. कोर्ट ने कहा आप कैसे सरकार चला रहे है ,हम जानना चाहते है |
    4. बिहार मर कितने शेल्टर होम है उनमे कितने बच्चे है |

    नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई  ने कहा कि आप दुर्भाग्यशाली बच्चों के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं. आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते.सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से दो बजे सारे सवालों के जवाब देने को कहा है. बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम सरकार नहीं चला रहे है लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया. अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में इसका ट्रायल होगा. कोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते में सारे रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाएं और ट्रायल छह महीने में पूरा हो जाना चाहिए. अब साकेत की POCSO कोर्ट में मामला चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में ट्रायल का ट्रांसफर किया जा रहा है.  साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से पटना दो घंटे का रास्ता है. हम चीफ सेक्रेटरी को भी कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं. कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील से कहा कि अगर सारी जानकारी नहीं दे सकते तो किसी अफसर को बुलाइए. अब बहुत हो गया.


    Supreme Court transfers the trial of Muzaffarpur shelter home case to Saket POCSO Court, Delhi from Patna. The Court has ordered the judge to commence the trial in 2 weeks and complete it within a period of 6months.


    सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है:-

    - बिहार में कितने शेल्टर होम हैं ?- उनमें कितने बच्चे हैं?- इनमें कितने बालक और बालिका हैं? - इनको कितना फंड मिलता है?- इनमें रहने वालों के हालात कैसे हैं? 


    बिहार में 110 शेल्टर होम हैं
    हालांकि, बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि 110 शेल्टर होम हैं. लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मुश्किल वाले सवाल पूछेंगे. बेहतर होगा कि आप सारी जानकारी हासिल करें. वरना हम जानते हैं कि जानकारी कैसे हासिल करनी है?

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    बच्चों को तो बख्श दीजिए 
     हम दो घंटे में चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं. कम से कम बच्चों को तो बख्श दीजिए साथ ही सीजेआई ने कहा कि जिन लोगों ने यह किया है वो सजा से बच नहीं पाएंगे. कानून अपना काम करेगा. लेकिन शेल्टर होम में जो चल रहा था, उसे इजाजत नहीं दी जा सकती.
    मामले की जांच कर रही सीबीआई अधिकारी का तबादला पर नराजगी 
    सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम की निगरानी कर रहे ज्वाइंट डायरेक्टर एक शर्मा के ट्रांसफर पर कड़ी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना अनुमति के उनका ट्रांसफर नहीं होगा तो यह ट्रांसफर क्यों किया गया. क्या कैबिनेट कमेटी को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ना करने के आदेश दिए हैं. केंद्र इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगा.

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    बृजेश ठाकुर की याचिका ख़ारिज 
    बता दें, मुजफ्फपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें ठाकुर ने अपने साथ पटियाला की जेल में मारपीट का आरोप लगाया था. इसके अलावा कोर्ट ने ठाकुर की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उसने बालिका गृह को तोड़े जाने पर रोक लगाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद बिहार के 16 शेल्टर होम के मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था.
    Posted By:अंजलि 



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