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    सरकारी भवनों पर राजनिक दलों का होर्डिंग, पम्पलेट, फ्लैक्स नहीं लगेगा


    WAORS हिंदी न्यूज डेस्क »बिहार पटना  

     ब्यूरो संवाददाता राजकुमार 
    पटना :जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी श्री कुमार रवि की अध्यक्षता में पटना समाहरणालय हिन्दी भवन स्थित सभा कक्ष में लोक सभा निर्वाचन, 2019 की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। 

    * बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव के घोषणा की तिथि से ही पूरे निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है।

    * बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि संपत्ति
    के विरूपण अधिनियम के तहत निर्वाचन की घोषणा होते ही 24 घंटे के अंदर सभी पोस्टर, बैनर, पम्पलेट एवं फ्लैक्स को हटाना सुनिश्चित करें।

    * जितने भी सरकारी वेबसाईट हैं, जिला वेबसाईट एवं विभागीय वेबसाईट से राजनैतिक दल के नेताओं के फोटो को हटाना सुनिश्चित करें।

    * राजनीतिक कार्यों के लिए राजनीतिक दलों को सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस एवं निरीक्षण भवन का बुकिंग नहीं होगा।

    * सरकारी भवनों पर राजनिक दलों का होर्डिंग, पम्पलेट, फ्लैक्स नहीं लगाया जायेगा और न ही नारा लिखा जायेगा। निजी भवनों पर लिखित अनुमति के बाद ही होर्डिंग, बैनर एवं झंडा का प्रयोग किया जा सकेगा। किसी भी स्कूल के दीवालों पर किसी भी तरह का नारा एवं चुनाव चिन्ह नहीं लिखा जायेगा और न ही पोस्टर एवं बैनर लगाया जायेगा।

    * किसी भी परिस्थिति में अगर विद्यालय खुली हुई है तो स्कूल परिसर में राजनीतिक दलों की कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी। जब विद्यालय बंद हो तो अनुमंडल पदाधिकारी स्कूल परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति दे सकते हैं। सरकारी स्कूल एवं महाविद्यालय संचालन की स्थिति में स्कूल के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं होगी। प्राईवेट जमीन पर अनुमति के साथ हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति दी जा सकती है।

    * मतदान तिथि के 48 घंटा पहले प्रचार कार्य बंद हो जायेगा। जितने भी पोलिटिकल बैठक होगी, उसकी विडियोग्राफी करायी जायेगी। कोई भी राजनीतिक बैठक बिना अनुमति के नहीं होगी। वाहनों के लिए राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को अनुमति लेनी होगी। अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों को लाउडस्पीकर प्रयोग के लिए अनुमति लेनी होगी।

    * अगर कोई भी राजनीतिक दलों का पम्पलेट या पोस्टर बिना प्रकाश के नाम, पता एवं संख्या के प्रकाशित होता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

    * जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि भेद्यता मानचित्र/भेद्य मतदान केन्द्र के संबंध में मतदान केन्द्रवार भेद्य क्षेत्रों (टोला, मुहल्ला, मतदाताओं के समूहों आदि), की पहचान, स्रोतों/सम्पर्क सूत्रों की पहचान, पूर्व की घटनाओं एवं वर्तमान स्थिति आदि के आधार पर भेद्यता मानचित्र की तैयारी दो दिनों के अंदर कर  ले।


    * जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों की बैठक से संबंधित अनुमति, जुलूस, वाहनों का प्रयोग, दीवाल लेखन, पोस्टर, बैनर, कैनवासिंग, लाउड स्पीकर की उपयोग आदि बिन्दुओं पर आयोग के नियमानुसार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

    * आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी वाहनों के उपयोग, राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा वाहन की उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए निर्देश दिया गया कि नामांकन, मतदान दिवस एवं अन्य दिवसों में प्रचार-प्रसार के संदर्भ में विशेष ध्यान दिये जाने तथा उक्त अवसरों पर वाहन के उपयोग के संबंध में आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

    * सेक्टर पदाधिकारी अपने सेक्टर अंतर्गत मतदान केन्द्र एवं मतदान केन्द्र पर पहुंच तथा रूट चार्ट, भेता मानचित्र, क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की पहचान, मतदान प्रबंधन, विधि-व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता, मतदान प्रक्रिया, ईवीएम/वीवीपैट, स्वीप गतिविधियों, प्रेस नोट निर्गत होने के पश्चात, मतदान के पूर्व एवं मतदान के दिन की गतिविधियाँ आदि का कार्य सेक्टर पदाधिकारी द्वारा किया जाय। इस हेतु सेक्टर पदाधिकारी समय-समय पर थानाध्यक्ष से संपर्क स्थापित कर सभी कार्यों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।


    * अगर राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाताओं के बीच पैसा एवं शराब बांटे हुए पाया जाता है तो वैसे अभ्यर्थी के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनिय 1951 की धारा 171बी, सी के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

    * बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी श्री कुमार रवि के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक, नगर पुलिस अधीक्षक  मध्य श्री पी0के0 दास, नगर पुलिस अधीक्षकी पूर्वी/पश्चिमी एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सभी पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, निर्वावक निबंधन पदाधिकारियों, सभी थानाध्यक्ष, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं जिला स्तरीय विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थें।

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