क्या दिल्ली में फिर से लगेगा दिल्ली में लॉकडाउन और सरकार ने क्यों बढ़ाई सख्ती
We News 24» रिपोर्टिंग / शिवानी कुमारी
नई दिल्ली, दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ही ओमिक्रोन के मामलों की संख्या 50 के पार हो गई है। इस बीच कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ‘वार रूम’ सक्रिय कर लें और नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाने पर भी विचार करें। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर आम आदमी पार्टी सरकार विचार कर सकती है। इसको लेकर बृहस्पतिवार को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसके केंद्र सरकार के सुझाव पर दिल्ली सरकार राज्य में नाइट कर्फ्यू का एलान कर सकती है। इससे पहले इसी साल दिल्ली सरकार ने दूसरी लहर के दौरान भी नाइट कर्फ्यू लगाया था, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि, इस दौरान जरूरी कामों से जुड़े लोगों को छूट प्रदान की गई थी।
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दिल्ली में नहीं मना सकेंगे क्रिसमस और नए साल का जश्न
इस बीच बुधवार दोपहर में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। डीडीएमए का तर्क है कि भीड़भाड़ के चलते कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलता है, ऐसे में ओमिक्रोम स्ट्रेन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
रेस्तरां और बार 50 प्रतिशत के साथ खुलेंगे
डीडीएमए की नई गाइडलाइन के मुताबिक, दिल्ली में रेस्तरां और बार अब 50 फीसद मेहमान संख्या के साथ खुलेंगे। इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है।
भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पूर्ण रोक
वहीं, कोरोना के बढ़ रहे मामले और नए वैरिएंट ओमिक्रोन को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सरकार ने संबंधित विभागों के प्रमुखों को अलर्ट किया गया है। मुख्य सचिव विजय देव ने सभी डीएम को कहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने पर अविलंब सुविधाएं बढ़ाई जाएं, वहीं भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पूर्ण रोक लगाया जाए।
बिना मास्क दुकानों-बाजारों में नहीं मिलेगी एंट्री
डीडीएमए की ताजा गाइडलाइन में साफतौर पर कहा गया है कि लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना ही होगा। यह भी आदेश जारी हुआ है कि बाजार और दुकानों पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। उल्लंघन पर 2000 रुपये का चालान किया जाएगा।
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फिलहाल है ये सख्ती
मास्क न लगाने पर 2000 रुपये चालान
कार में मास्क नहीं लगाने पर भी 2000 रुपये चालान
शारीरिक दूरी का पालन न करने पर भी 2000 रुपये फाइन
दिल्ली मेट्रो में मास्क न लगाया तो होता है 200 रुपये का चालान
थूकने पर भी 2000 रुपये फाइन का प्रावधान है।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रोन से निपटने के लिए की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को उच्चस्तरीय बैठक की है जिसमें वर्तमान समय में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा होगी। बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं, पर इससे पहले सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। सरकार ने कोरोना बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए कहा है। मास्क न पहनने व शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों पर जल्द चालान काटने की कार्रवाई शुरू होगी।
इससे पहले सोमवार को हुई डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा दिए गए निर्देश का सख्ती से पालन कराने के बारे में मुख्य सचिव ने सभी डीएम और पुलिस उपायुक्तों से कहा है। सरकार ने कहा गया है कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए। हेल्पलाइन नंबर 1076 को फिर से पूरी तरह कोरोना मरीजों के लिए समर्पित करने की तैयारी चल रही है।
अस्पतालों से कोविड बेड और आक्सीजन की तैयारी के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। जिन अस्पतालों में काम चल रहा है या जो अस्पताल तैयार हैं, उनके बारे में जानकारी के अलावा उनमें डाली ला रही आक्सीजन पाइप लाइन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लोक निर्माण विभाग से कहा गया है।
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