दिल्ली पुलिस से हाईकोर्ट ने पूछा, क्या हरियाणा की तर्ज पर घोषित अपराधियों की सार्वजनिक सूची बनाई जा सकती है?
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / अमित मेहलावत
नई दिल्ली:- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह बताने के लिए कहा है कि हरियाणा की तर्ज पर राजधानी में भी फरार व घोषित अपराधियों की सूची सार्वजनिक किया जा सकता है या नहीं, ताकि आम आदमी ऐसे अपराधियों को पकड़ने में मदद कर सकें। हाईकोर्ट ने इसके लिए दिल्ली पुलिस को 4 सप्ताह का वक्त दिया है।जस्टिस तलवंत सिंह ने यह आदेश एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते हुए दिया है।
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इससे पहले, दिल्ली पुलिस के डीसीपी (लीगल सेल) हरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट से वक्त देने की मांग करते हुए कहा कि इस बारे में समुचित जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि ‘हरियाणा पुलिस घोषित/ फरार अपराधियों की सूची तैयार करती है और उसे जिला अदालतों की वेबसाइटों के अलावा अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करती है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी हरियाणा पुलिस द्वारा तैयार फरार आरोपियों की सूची और इसके लिए अपनाए गए तौर-तरीकों को देखने के बाद अपना जवबा दाखिल करने का निर्देश दिया।
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