पटना में लग गया धारा 144, 23 से 25 अगस्त तक गर्दनीबाग को छोड़ और कहीं नहीं कर सकते हैं धरना और प्रदर्शन
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / राहुल कुमार
पटना: पटना के शहरी इलाकों में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 (section 144) लागू कर दिया गया है. विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर प्रशासन चौकस है. इस दौरान किसी प्रकार के आंदोलन और प्रदर्शन को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन ने कई कदम उठाये हैं. इसी क्रम में जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने 23 से 25 अगस्त तक पटना के शहरी इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है.
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जिला प्रशासन ने किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन और जुलूस के लिए गर्दनीबाग में स्थल चिन्हित किया है. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पटना के कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, चाहे वह डाक बंगला चौराहा हो, जेपी गोलंबर हो या गांधी मैदान हो. हर जगह प्रदर्शनियों का जमावड़ा लगा रहता है. इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है. आवागमन बाधित होता है।
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महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है.23 से 25 अगस्त तक डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड के इलाकों में धारा 144 लागू रहेगा. आदेश जारी कर कहा गया है कि जो भी प्रदर्शनकारी इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. वहीं, गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल पर ही कोई भी संगठन या छात्र प्रदर्शन कर सकेंगे. सोमवार को पटना में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था.


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