Bihar News :- बिहार में जाति आधारित गणना मामले में आज भी होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / अमिताभ त्रिपाठी
पटना :- हाईकोर्ट में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुनवाई अधूरी रही। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ यूथ फार इक्वालिटी एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि इस सर्वे का उद्देश्य आम नागरिकों के संबंध में आंकड़ा एकत्रित करना है, जिसका उपयोग जनता के लिए कल्याणकारी योजना बनाने में होगा।
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यह आम जानता के हित में होगा। उन्होंने खंडपीठ से कहा कि कोई जाति न होने की विचारधारा अगले सौ वर्ष तक संभव नहीं है। जाति संबंधी सूचना शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय भी दी जाती है। जातियां समाज का हिस्सा हैं।उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण में जानकारी देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि कानून के तहत एक राज्य को अपने नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने का अधिकार है।
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नागरिकों की जानकारी सरकार के पास सुरक्षित है। सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। इस सर्वेक्षण से किसी के निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। राज्य कोई ऐसी जानकारी नहीं मांग रहा जो सार्वजनिक नहीं हैं। इस मामले की सुनवाई सात जुलाई को भी जारी रहेगी।
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