दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / अंजली कुमारी
नई दिल्ली :- दिल्ली उच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में कोई राहत नहीं मिली है. 3 अप्रैल को सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच आज दोपहर सीएम कोर्ट का फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है. फैसला सुनाने से पहले ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ कर दिया है कि ये फैसला जमानत पर नहीं बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर हैं. अदालत कानून के मुताबिक चलती है. जांच और पूछताछ से किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती.
गिरफ्तारी के साथ ही केजरीवाल ने उन्हें ईडी की रिमांड पर भेजने के कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है. ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है।
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दिल्ली के सीएम को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था
गौरतलब है कि 21 मार्च को गिरफ्तार किये गये केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने दस दिन की ईडी रिमांड के बाद एक अप्रैल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए हैं. केजरीवाल ने तर्क दिया है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
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