दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका रद्द अब जायेंगे सुप्रीमकोर्ट
We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / अंजली कुमारी
नई दिल्ली :- दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है. कोर्ट का फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है. फैसला सुनाने से पहले ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ कर दिया है कि ये फैसला जमानत पर नहीं बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर हैं. अदालत कानून के मुताबिक चलती है. जांच और पूछताछ से किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती. फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट इस बात पर विश्वास नहीं करता कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है.
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सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर हैं. ईडी का दावा है कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे. ईडी ने 8 मार्च को गोवा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का बयान दर्ज किया था। इसके साथ ही पीएमएलए धारा के तहत राघव रेड्डी के बयान भी सामने आए थे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के मुताबिक सरकारी गवाहों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि सरकारी गवाहों के बयान कोर्ट के सामने लिखे जाते हैं.
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केजरीवाल और ईडी के बीच विवाद
हाई कोर्ट के जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये मामला अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का है. यह मामला केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच का नहीं है. राजनीति का असर सरकार पर पड़ता है. राजनीतिक कारण अदालत को प्रभावित नहीं करते.
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