ED ने हाई कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दिया जवाब कहा आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की
We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / विवेक श्रीवास्तव
नई दिल्ली :- दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मंगलवार को हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. ईडी ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है. ईडी ने कहा, AAP ने हवाला के जरिए गोवा भेजे 45 करोड़ रुपये. दरअसल, हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल से पहले जवाब देने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.
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ईडी ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए. ईडी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की. ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को साजिश की पूरी जानकारी थी. ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया, AAP ने श्री अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और ऐसे अपराध धारा 70, PMLA 2002 के तहत आते हैं। AAP एक राजनीतिक दल है जिसमें प्रतिनिधित्व की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का एक संघ शामिल है। लोक अधिनियम 1951.
शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ
ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा, शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ. जबकि अरविंद केजरीवाल को साजिश की पूरी जानकारी थी. सब कुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ. हालांकि, ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने खुद हवाला लेनदेन नहीं किया है.
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ED ने हाई कोर्ट में क्या दिया जवाब?
शराब घोटाले से आपको फायदा हुआ
अरविंद केजरीवाल को साजिश के बारे में पता था
सब कुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ
केजरीवाल ने हवाला लेनदेन खुद नहीं किया.
ईडी ने कहा, गोवा में AAP के नकद लेनदेन के सबूत हैं.
हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपये गोवा भेजे गए.
आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की.
ईडी ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया.
समन पर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया
केजरीवाल ही नहीं आप भी दोषी हैं
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है.
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हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी में दखल देने से इनकार कर दिया था
इससे पहले 27 मार्च को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दखल देने से साफ इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले ने कई अहम मुद्दे उठाए हैं जिन पर ईडी का पक्ष जाने बिना 'संक्षेप में' फैसला नहीं लिया जा सकता.
ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. फिर पेशी के बाद अदालत ने उन्हें 1 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया था. लेकिन 1 अप्रैल को पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया. फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर दो की बैरक में अकेले हैं. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई।
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