अभी भी तिहाड़ में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत
We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / काजल कुमारी
नई दिल्ली:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा- जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है। कोर्ट ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर आगे विचार नहीं कर सकता। यह पूरी तरह अनुचित है। इससे पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। कोर्ट को ईडी को जमानत अर्जी पर बहस करने का पर्याप्त मौका देना चाहिए था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 21 जून को ईडी की याचिका पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार (26 जून) को सुप्रीम कोर्ट में होगी।
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जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन बेंच केजरीवाल को जमानत देते समय दलीलें ठीक से नहीं सुन सकी। उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों को नहीं देखा। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर विचार नहीं किया।
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निचली अदालत ने दलील नहीं सुनी
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाश पीठ केजरीवाल को जमानत देते समय दलील ठीक से नहीं सुन सकी। उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर विचार नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर विचार नहीं किया।
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