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    पहले जमानत बाद में कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिमांड सीबीआई को क्यों दी?

    पहले जमानत बाद में कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिमांड सीबीआई को क्यों दी?






    We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र  गौतम कुमार 

    नई दिल्ली:- शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को तीन दिन की रिमांड पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया है। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को  बुधवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल को तीन दिन की रिमांड दी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने मंगलवार रात तिहाड़ जेल से सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।


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    कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड सीबीआई को क्यों दी?

    केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल की पांच दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने दिन में हिरासत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि उसे अन्य आरोपियों और दस्तावेजों से उनका आमना-सामना कराने के लिए केजरीवाल की हिरासत की जरूरत है।


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    सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील डी.पी. सिंह ने कहा कि आबकारी नीति को लेकर एक व्यक्ति केजरीवाल से मिला था। उन्होंने कोर्ट को बताया, 'नीति बनने से पहले ही यह सब हो गया था। हमारे पास मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी का बयान है। हमारे पास यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि साउथ ग्रुप ने कहा था कि नीति कैसी होनी चाहिए।' सीबीआई के वकील ने कहा कि नीति तब बनाई गई थी जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी। 'इसकी बागडोर किसके हाथ में थी? मुख्यमंत्री के हाथ में।'


    केजरीवाल ने खुद को निर्दोष बताया

    सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कोर्ट से कहा, 'मीडिया में सीबीआई सूत्रों के हवाले से दिखाया जा रहा है कि मैंने एक बयान में पूरा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि सिसोदिया दोषी हैं या कोई और दोषी है। मैंने कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं।'


    पत्नी सुनीता हर दिन 30 मिनट केजरीवाल से मिल सकेंगी

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भी थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को रिमांड अवधि के दौरान हर दिन 30 मिनट उनसे मिलने की अनुमति भी दी है। साथ ही सीएम केजरीवाल के वकील भी उनसे हर दिन 30 मिनट तक मिल सकेंगे। कोर्ट ने रिमांड अवधि के दौरान सीएम केजरीवाल को उनकी निर्धारित दवाएं लेने और घर का बना खाना खाने की भी अनुमति दी है। बताते चले की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 21 जून को ईडी की याचिका पर रोक लगा दी थी। 

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