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    'पुष्पा 2' फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी मामले में शाहरुख खान का जिक्र

    'पुष्पा 2' फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी मामले में शाहरुख खान का जिक्र






    We News 24 Hindi / रिपोर्टिंग सूत्र / गौतम कुमार 


    नई दिल्ली :-  'पुष्पा 2' फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन को आज (13 दिसंबर) गिरफ्तार कर लिया गया। भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। हालांकि शाम होते-होते तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 


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    अल्लू अर्जुन के वकील निरंजन रेड्डी और अशोक रेड्डी ने कहा कि 2017 में रईस फिल्म के प्रमोशन के दौरान वडोदरा स्टेशन पर मची भगदड़ में शाहरुख खान के एक फैन की मौत हो गई थी, लेकिन उसे राहत दी गई थी। इस आधार पर अल्लू अर्जुन को भी जमानत मिलनी चाहिए। अल्लू अर्जुन के वकीलों ने भगदड़ मामले में अपने मुवक्किल को राहत देने के लिए कई दलीलें पेश की हैं, जिसमें शाहरुख खान के एक पुराने मामले का हवाला भी शामिल है। वकीलों ने दलील दी कि अल्लू अर्जुन की घटना में सक्रिय भूमिका नहीं थी और घटना के वक्त वह पहली मंजिल पर थे, जबकि भगदड़ ग्राउंड फ्लोर पर हुई थी।


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    मुख्य तर्क:

    1. शाहरुख खान के मामले का हवाला:

      • वकीलों ने 2017 में शाहरुख खान के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फिल्म "रईस" के प्रमोशन के दौरान हुई भगदड़ का संदर्भ दिया।
      • शाहरुख खान के मामले में राहत दी गई थी, जबकि वह भीड़ को आकर्षित करने के लिए गेंदें फेंक रहे थे।
    2. घटनास्थल पर स्थिति:

      • वकीलों ने दावा किया कि अल्लू अर्जुन भगदड़ के समय पहली मंजिल पर थे और मृतक महिला ग्राउंड फ्लोर पर थी।
      • अभिनेता ने किसी भी तरीके से भीड़ को उत्तेजित करने या भगदड़ का कारण बनने में भूमिका नहीं निभाई।
    3. आरोपों की वैधता पर सवाल:

      • धारा 118 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों का उपयोग) के आरोप को खारिज करने का तर्क दिया गया, क्योंकि घटना में किसी खतरनाक हथियार का उपयोग नहीं हुआ।
      • धारा 106 BNS (लापरवाही से मौत) के तहत अधिकतम सजा 5 साल है, और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस का हवाला देते हुए बिना नोटिस गिरफ्तारी पर सवाल उठाया।
    4. अन्य मामलों के उदाहरण:

      • वकीलों ने कहा कि राजनेताओं की रैलियों या अन्य आयोजनों में भी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में गिरफ्तारी का यह तरीका अपनाना अनुचित है।

    न्यायालय से अनुरोध:

    वकीलों ने इन तर्कों के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की, यह कहते हुए कि उनका मुवक्किल इस मामले में दोषी नहीं है और केवल दुर्भाग्यवश घटना का हिस्सा बना है।

    निष्कर्ष:

    यह मामला अदालत में अभिनेता की सक्रिय भूमिका और घटनास्थल की परिस्थितियों के आधार पर तय होगा। वकीलों ने जो दलीलें दी हैं, वे कानून के विभिन्न पहलुओं पर आधारित हैं, और आगे की सुनवाई में इनका परीक्षण किया जाएगा। 

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