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    सरोजिनी नगर मार्केट में आधी रात को चला बुलडोजर: NDMC का एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश पर चला अभियान |

     

    सरोजिनी नगर मार्केट में आधी रात को चला बुलडोजर: NDMC का एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश पर चला अभियान |


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    🆆🅴🅽🅴🆆🆂 24 

     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली

    लेखक: गौतम  कुमार  | तारीख:19 मई 2025

    हाईकोर्ट की सख्ती के बाद NDMC का एक्शन मोड, सरोजिनी नगर मार्केट से अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज़ दिल्ली के प्रसिद्ध सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध अतिक्रमण को लेकर NDMC ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार रात तीन बुलडोजरों और भारी पुलिसबल के साथ बाजार में कैनोपी, तिरपाल और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। वहीं रविवार दोपहर एक बार फिर टीम ने मोर्चा संभाल लिया। यह पूरी कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की गई।


     रात में चला बुलडोजर,  दिन में भी पहुंची टीम

    शनिवार रात करीब 11 बजे, एनडीएमसी की इंफोर्समेंट टीम सरोजिनी नगर मेन और मिनी मार्केट में पहुंची।

    डुकानों के सामने लगे शेड, कैनोपी, बोर्ड और छज्जों को तोड़ा गया। टीम के साथ मौजूद पुलिस बल ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के ज़रिए पूरे अभियान को रिकॉर्ड भी किया।



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     दुकानदारों के आरोप:

    शेड और होर्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया।

    पूछताछ करने पर पुलिस ने मारपीट की।

    छत और दुकानों के हिस्सों को भी तोड़ा गया।


     दोपहर में फिर शुरू हुआ ऑपरेशन

    रविवार दोपहर करीब 3 बजे, NDMC की टीम सरोजिनी नगर पुलिस चौकी पहुंची और फिर से अभियान शुरू किया गया।

    हालांकि इस बार रेहड़ी-पटरी और बॉडी हॉकरों को पहले ही सूचना मिल गई थी, जिसके कारण वे सामान समेटकर भाग चुके थे।

    टीम ने गेट नंबर 3 और 4 की तरफ लगे तिरपाल और पन्नियां हटा दीं और वीडियोग्राफी कर कार्रवाई पूरी की।



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     हाईकोर्ट की सख्ती का असर

    दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच comprising जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने 14 मई 2025 को सख्त आदेश जारी किया था कि:


    "अतिक्रमण हटाने में एनडीएमसी की निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़े तो प्रतिदिन अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाए।"

    यह आदेश न्यायालय की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था।


     ट्रेडर्स एसोसिएशन की प्रतिक्रिया

    सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा:

    "जिन रेहड़ी वालों के पास वैध लाइसेंस हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मार्केट में हर तरफ फैले अवैध रेहड़ी-पटरी और बॉडी हाकर न केवल ट्रैफिक बल्कि सुरक्षा में भी बाधा बन रहे हैं।"

    उन्होंने यह भी कहा कि अगर बार-बार कार्रवाई के बावजूद अवैध कब्जा हट नहीं रहा तो NDMC और पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में ईमानदार नहीं हैं।

    सरोजिनी नगर जैसी प्रमुख बाजार में अवैध अतिक्रमण से न सिर्फ ग्राहकों को परेशानी होती है, बल्कि व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। NDMC का यह अभियान हाईकोर्ट की सख्ती का नतीजा है, लेकिन जब तक स्थायी समाधान और नियमित निगरानी नहीं होगी, तब तक यह समस्या दोहराई जाती रहेगी।

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