Header Ads

ad728
  • Latest Stories

    पश्चिमी दिल्ली: लिव-इन पार्टनर की हत्या के बाद शव कार में छिपाया, पत्नी-साले ने की थी मदद; तीनों गिरफ्तार

    पश्चिमी दिल्ली: लिव-इन पार्टनर की हत्या के बाद शव कार में छिपाया, पत्नी-साले ने की थी मदद; तीनों गिरफ्तार



    We News 24 :डिजिटल डेस्क » विवेक श्रीवास्तव


    नई दिल्ली | पश्चिमी दिल्ली के छावला थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया कि कलस्टर बस का कंडक्टर विरेंद्र कुमार (उम्र करीब 38 वर्ष) ने अपनी लिव-इन पार्टनर (35 वर्षीय महिला) की शराब को लेकर हुए झगड़े में कोहनी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को अपनी स्विफ्ट कार की पिछली सीट पर रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। इस काम में उसकी कानूनी पत्नी और साले ने भी मदद की।


    कैसे हुआ पूरा मामला सामने?

    घटना: 30 नवंबर की रात, दीनपुर एक्सटेंशन इलाका

    1 दिसंबर (बुधवार) सुबह करीब 9:15 बजे पड़ोसियों को कार में कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

    मौके पर पहुंची छावला पुलिस ने कार की पिछली सीट पर महिला का शव बरामद किया। चेहरे पर खरोंच के निशान और गले पर दबाव के गहरे निशान मिले।

    जांच में पता चला कि मृतका पिछले दो साल से शादीशुदा विरेंद्र कुमार के साथ लिव-इन में रह रही थी।

    आरोपी ने कबूला जुर्म

    पुलिस की सख्ती से पूछताछ में विरेंद्र कुमार टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया:



    यह भी पढ़ें-बिहार में फिर गरमाई सियासत: चिराग के दावे पर भाई वीरेंद्र का पलटवार, कहा – “आपकी हैसियत क्या है?”



    रात में शराब पीने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ।

    गुस्से में आकर उसने महिला का गला कोहनी से दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद घबराहट में उसने अपनी पत्नी और साले को फोन किया। दोनों मौके पर पहुंचे और शव को कार में रखकर ठिकाने लगाने में मदद की।


    तीनों गिरफ्तार

    दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए:

    मुख्य आरोपी विरेंद्र कुमार (बस कंडक्टर) उसकी पत्नी

    साला को हत्या और सबूत मिटाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।



    ये भी पढ़े-प्रेमी की लाश से शादी कर ली आंचल बोली – “मेरा प्यार अमर हो गया, परिवार को फाँसी दो”



    पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम. हर्षवर्धन ने बताया,

    “आरोपी ने हत्या कबूल कर ली है। पत्नी और साले ने शव ठिकाने लगाने में मदद की थी। तीनों के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 34 (सामूहिक अपराध) के तहत केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।” मामला छावला थाने में दर्ज। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।



    कोई टिप्पणी नहीं

    कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728