🗳️ सिमडेगा में नगरपालिका चुनाव 2026 की घोषणा, पूरे नगर क्षेत्र में BNSS धारा 163 लागू
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✍️ रिपोर्टर: सीनियर रिपोर्टर दीपक कुमार
📍 सिमडेगा झारखण्ड | गुरुवार , 29 जनवरी 2026
सिमडेगा (झारखंड): नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड, रांची द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या-187, दिनांक 27.01.2026 के आलोक में सिमडेगा नगर परिषद (वर्ग–ख) के आम निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना की विस्तृत जानकारी साझा की गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराई जाएगी।
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अधिकारियों ने जानकारी दी कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि आदर्श आचार संहिता और BNSS की धारा 163 के तहत जारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड ने नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS की धारा 163 (पूर्व की धारा 144 जैसी) लागू कर दी गई है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक या अधिकतम 60 दिनों तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, सिमडेगा द्वारा जारी किया गया है।
🚨 क्या-क्या रहेगा प्रतिबंध
प्रशासन के आदेश के मुताबिक:
- 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
- बिना अनुमति जुलूस, सभा, धरना, रैली और रोड शो पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, चाकू, विस्फोटक जैसे हथियार लेकर चलना मना होगा।
- लाउडस्पीकर, DJ, ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना अनुमति नहीं बजाए जा सकेंगे।
- भड़काऊ भाषण, अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया पर अशांति फैलाने वाली सामग्री पर रोक रहेगी।
- बिना अनुमति वाहन से प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अनधिकृत भीड़ जमा करने पर प्रतिबंध रहेगा।
- किसी भी प्रत्याशी की सभा या जुलूस में बाधा डालना दंडनीय होगा।
- सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा।
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❗ किन पर लागू नहीं होगा यह आदेश
यह आदेश:
- ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल
- एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व अन्य आपातकालीन सेवाएं
- शव यात्रा, शादी-विवाह और हाट-बाजार
पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश 27 जनवरी 2026 को सुबह 3:30 बजे से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

📅 नगरपालिका चुनाव 2026 का पूरा कार्यक्रम
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार:
- 🗓️ अधिसूचना जारी: 28 जनवरी 2026 (सुबह 11 बजे)
- 🗓️ नामांकन दाखिल: 29 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक)
- 🗓️ नामांकन की जांच: 5 फरवरी 2026
- 🗓️ नाम वापसी की अंतिम तिथि: 6 फरवरी 2026
- 🗓️ चुनाव चिन्ह आवंटन: 7 फरवरी 2026
- 🗓️ (आवश्यक होने पर) पुनर्मतदान: 23 फरवरी 2026
- 🗓️ मतगणना: 27 फरवरी 2026
🏛️ प्रशासन सख्त, पुलिस अलर्ट
चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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