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    खान सर को बड़ी राहत: मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद में पटना कोर्ट से अग्रिम जमानत, दो गार्ड भी जेल से होंगे रिहा


    खान सर को बड़ी राहत: मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद में पटना कोर्ट से अग्रिम जमानत, दो गार्ड भी जेल से होंगे रिहा


    2 जून की मारपीट और फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट का फैसला, खान ग्लोबल स्टडीज के तीन कर्मचारियों को भी मिली अग्रिम जमानत

    📢 We News 24 Digital News / वी न्यूज 24 डिजिटल

    रिपोर्टर: अमिताभ मिश्रा  | We News 24 Digital Desk 

    पटना। राजधानी पटना के बहुचर्चित मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद में खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी पर राहत प्रदान की है। इसी मामले में उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत मिली है, जबकि बेउर जेल में बंद दो सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत दे दी गई है।

    2 जून की घटना से जुड़ा है मामला

    यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर इलाके में हुई कथित मारपीट और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी की आशंका के बाद खान सर समेत अन्य आरोपितों ने अदालत का रुख करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश सुनाते हुए खान सर और अन्य आरोपितों को राहत प्रदान की।


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    तीन कर्मचारियों को भी मिली अग्रिम जमानत

    अदालत ने खान सर के अलावा उनके तीन कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका भी मंजूर कर ली। वहीं, घटना के बाद से बेउर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को नियमित जमानत दे दी गई है।

    वकील ने क्या कहा?

    खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने कुल छह लोगों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में वास्तविक तथ्यों को केस डायरी में दर्ज किया गया, जिसका लाभ अदालत के फैसले में भी देखने को मिला।

    वीडियो सामने आने के बाद जुड़ा था नाम

    जांच के दौरान एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया था। आरोप था कि उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा फायरिंग की गई और घटना में उनकी भूमिका की भी जांच की गई।

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    हालांकि, इससे पहले अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी थी। पुलिस ने गार्डों के हथियारों और उनके कथित इस्तेमाल को लेकर भी जांच की थी।

    पहले दूसरे कोचिंग संचालक की हुई थी गिरफ्तारी

    इस विवाद में सबसे पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के दोनों सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर बेउर जेल भेजा गया था।

    अब पटना सिविल कोर्ट के ताजा आदेश के बाद खान सर, उनके तीन कर्मचारियों और दोनों सुरक्षा गार्डों को कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी।

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