हाईकोर्ट आदेश के कथित उल्लंघन का आरोप; सीएम शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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कोलकाता | स्थानीय रिपोर्टर: अर्चना देवी
कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल टीएमसी छात्र परिषद (WBTMCP) के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर संगठन के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
पुलिस का आरोप है कि समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की, ट्रैफिक में बाधा डाली और कोर्ट द्वारा तय समय के बाद भी कार्यक्रम जारी रखा।
सीएम के आदेश पर दर्ज हुआ केस
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर कोलकाता पुलिस के हेस्टिंग्स थाने ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, ममता बनर्जी और WBTMCP के आयोजकों ने कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया।
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पुलिस का आरोप है कि समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की, अफरातफरी का माहौल बनाया और कैथेड्रल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक बाधित किया।
सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “मैंने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा है। क्या आपने आज नहीं देखा कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। उनसे सड़क का एक हिस्सा खुला रखने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने पेड़ों के नीचे खड़े लोगों को बुला लिया। सड़क जाम कर दी।”
उन्होंने आगे कहा कि स्टूडेंट इलेक्शन होंगे और एबीवीपी हर जगह जीतेगी।
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किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 61(2), 223, 125(a), 132 और 285 के तहत हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 28 अगस्त की मीटिंग के लिए साफ निर्देश दिए थे कि भीड़ 1500 लोगों तक सीमित हो और सड़क का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए खुला रखा जाए। पुलिस का आरोप है कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
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