एक मतपत्र के गणना में लगभग 4 मिनट का समय लगता है
WAORS हिंदी न्यूज डेस्क »बिहार पटना
ब्यूरो संवाददाता राज कुमार
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी श्री कुमार रवि आगामी लोक सभा निर्वाचन, 2019 की तैयारी एवं निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार ससमय निष्पादन करने हेतु सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को दिये अहम निर्देश।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को जानकारी दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सेवा निर्वाचकों से संबंधित ETBPS (electronic transmission of postal ballots) के माध्यम से प्राप्त मतपत्रों का गणना हेतु Scanner की आवश्यकता होगी। एक मतपत्र के गणना में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। पूर्व के निर्वाचनों के Service Voter Turn Out Percentage के आधार पर तथा मतगणना के दिन अधिकतम दोपहर 02.00 बजे तक इन मतपत्रों का गणना पूर्ण करने का लक्ष्य रखकर तद्नुसार Sufficient Number of QR Code Scanner, Computer, Internet Connection आदि का व्यवस्था पूर्व से ही कर लेने का निदेश सभी निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी को दिया गया है।
* जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने सभी कोषांगों के पदाधिकारी को जानकारी दिया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निदेश के आलोक में सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविध (AMF) उपलब्ध कराया जाना है एवं उसकी प्रविष्टि ERONET पर भी किया जाना है।
LIVE UPDATES: रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुलाई अहम बैठक, तीनों सेनाध्यक्ष होंगे शामिल
* जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी को NGRS (National Geodetic Reference System) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के संबंध में निर्देश दिया कि NGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के क्रम में Disposal के Quality का ध्यान रखना सुनिश्चित किया जाय एवं जो शिकायत समय-सीमा को पार कर Defaulted श्रेणी में चले गये हैं, उनका अविलम्ब निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।
* जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी लोक सभा निर्वाचन, 2019 के संदर्भ में Communication Plan तैयार किया जाना है ताकि चुनाव के समय सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान संभव हो सके।
आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका अमेरिका कहा- आतंकवादियों पर करें ठोस कार्रवाई
* भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन/नाम निर्देशन पत्र ईवीएम एवं वीवीपैट की जानकारी विडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया।
* जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमानुसार
आवश्यक कार्रवाई करें।
Posted By:kunal

कोई टिप्पणी नहीं
कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद