सीतामढ़ी : डुमरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपक झा को सरकार ने आखिरकार सोमवार को निलंबित कर दिया। डुमर नगर पंचायत के दफ्तर में शराब पार्टी व भोज के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है। सरकार के अवर सचिव रामसेवक प्रसाद ने निलंबन की अधिसूचना जारी कर दी है। निलंबन अवधि में झा का मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलुर का कार्यालय निर्धारित किया गया है। झा के विरूद्ध चार्जशीट के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
दीपक झा सीतामढ़ी नगर परिषद के भी कार्यपालक पदाधिकारी थे और डुमरा नगर पंचायत उनको प्रभार में मिला था। उनपर नगर पंचायत डुमरा के टैक्स दारोगा दिनक प्रसाद की प्रोन्नति के जश्न में दफ्तर में शराब एवं सामूहिक भोज कराने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद डुमरा थाने में झा एवं अन्य के विरूद्ध लॉकडाउन एवं शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह प्रकरण सामने आने के बाद डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने दीपक झा के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
निवर्तमान वार्ड पार्षद ने डीएम से की थी शिकायत नगर पंचायत के निर्वतमान वार्ड पार्षद मृत्युंजय कुमार ने डीएम को आवेदन देकर इस बात की शिकायत की थी। जांच कराकर कार्रवाई की मांग उठाई थी। डीएम को दिए आवेदन में पार्षद ने कहा था कि 24 अगस्त को अपराह्न दो से चार बजे तक नगर पंचायत कार्यालय के कंट्रोल रूम सहित सभी सीसीटीवी को बंद कर भोज पार्टी का आयोजन किया गया। जिसमें मांस व शराब का दौर चला। आवेदन में यह भी बताया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी दीपक झा द्वारा ऐसा अक्सर किया जाता रहा है। वार्ड पार्षद ने डीएम से सीसीटीवी कैमरे की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की थी।
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