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    मोदी सरकार का बड़ा एलान,बैंक करप्ट होने बाद भी नहीं डूबेगा आपका पैसा



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    We News 24» रिपोर्टिंग / काजल कुमारी

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 'डिपोजिटर्स फर्स्ट: गारंटीड टाइम-बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अपटू 5 लाख' पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया. कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बड़ी सौगात देते हुए कहा कि बैंक डूबने पर भी जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रहेगा. उन्होंने कहा कि पहले समस्या को टाला जाता था जबकि अब ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि यह दशकों पुरानी समस्या थी जिसका समाधान अब कर दिया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री और RBI के गवर्नर भी इस समारोह में शामिल थे.


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    पीएम मोदी ने कहा कि आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें Depositors First की भावना को सबसे पहले रखना इसे और सटीक बना रहा है. पीएम ने कहा कि बीते कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा खताधारको को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिला है. ये राशि 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है. दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उन्हें विकराल होने से बचा सकता है, लेकिन वर्षों तक एक प्रवृत्ति रही की समस्याओं को टाल दो. आज का नया भारत समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है. आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है.

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    पहले सिर्फ एक लाख रुपये तक ही मिलने का प्रावधान

    प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले यदि बैंक डूबा तो खताधारको को सिर्फ एक लाख रुपये तक ही मिलने का प्रावधान था. ये पैसे भी कब मिलेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं तय थी. गरीब की चिंता और मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को बढ़ाकर फिर 5 लाख रुपए कर दिया है. उन्होंने कहा कि हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी. पहले बैंक में जमा रकम में से सिर्फ 50 हजार रुपए तक की राशि पर ही गारंटी थी. फिर इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया था. 


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    90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस

    पीएम मोदी ने कहा कि कानून में संसोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है. पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानि 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है. यानि बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा. पीएम ने कहा कि देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है और बैंकों की समृद्धि के लिए  खताधारको का पैसा सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है. हमें बैंक बचाने हैं तो  खताधारको को सुरक्षा देनी ही होगी. 

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