संपत्ति नहीं छिपा पाएंगे आईएएस अफसर, नीतीश के बाद अब केंद्र सरकार भी सख्त
पटना: बिहार समेत देश के सभी आईएएस अधिकारीयों के पास कितनी संपत्ति है और वह कहां से मिली है, ये जानकारी उन्हें सार्वजनिक रूप से अपडेट करनी होगी। उन्हें अपनी संपत्ति का बकाया या किसी साल का छूटा ब्योरा भरकर जमा करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि अगर उनके राज्य में किसी भी अफसर की ऐसी कोई रिपोर्ट बची या छूटी हुई है, तो इसे तय समय में भरवाकर अनिवार्य रूप से जमा करवा दें।
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बिहार के भी सभी आईएएस अधिकारी अब अपनी संपत्ति का बकाया भरकर जमा करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस सिलसिले में केंद्रीय कार्मिक विभाग ने बिहार सरकार को लेटर लिखा है। इसके मद्देनजर राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
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केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए लेटर में ये निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी 2011 से लेकर अब तक अगर किसी आईएएस अधिकारी की संपत्ति का ब्योरा (आईपीआर- अचल संपत्ति रिपोर्ट) नहीं जमा किया है या इसमें किसी तरह की कोई कमी है, तो इसे तुरंत अपडेट कर दें। आपको बता दें कि इसे ऑनलाइन ही विभाग के वेबसाइट पर जमा करना है और इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित किया गया है। इसे भरने की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2022 होगी।
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