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    भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ सुनाया फैसला


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    We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र  राजकुमार चौहान 

    रामपुर : रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण  मामले में सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। आजम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अब दोपहर बाद तीन बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

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    कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। 

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    वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है। 

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    इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। इससे पहले, आजम खां ने कोर्ट जाने से पहले कहा था कि फैसले के बाद कुछ कहूंगा। आजम खां कोर्ट में मौजूद हैं। 

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