भारत में नई कर प्रणाली के तहत 12 लाख रुपये पर कोई कर नहीं देना होगा
We News 24 Hindi / अंजली कुमारी
नई दिल्ली :- केन्द्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया है, जिससे मध्यम वर्ग और वेतनभोगी करदाताओं को व्यापक कर राहत मिलेगी। नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा, नई कर संरचना में स्लैब दरों में भी कटौती की गई है, जिससे करदाताओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
नई कर संरचना के मुख्य बिंदु:
12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं: नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर) वाले करदाताओं को कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक बढ़ जाएगी।
स्लैब दरों में कटौती: नई कर संरचना में आय के विभिन्न स्तरों के लिए स्लैब दरों में कटौती की गई है। नई दरें इस प्रकार हैं:
0-4 लाख रुपये: शून्य
4-8 लाख रुपये: 5%
8-12 लाख रुपये: 10%
12-16 लाख रुपये: 15%
16-20 लाख रुपये: 20%
20-24 लाख रुपये: 25%
24 लाख रुपये से अधिक: 30%
कर छूट का लाभ: नई कर व्यवस्था के तहत, करदाताओं को छूट के माध्यम से अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, 8 लाख रुपये की आय वाले करदाता को 20,000 रुपये का लाभ मिलेगा, जबकि 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को 60,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
मध्यम वर्ग को राहत: नई कर संरचना मध्यम वर्ग के लिए करों के बोझ को कम करेगी और उनके हाथों में अधिक धन उपलब्ध कराएगी। इससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
सरलीकृत कर प्रणाली: नई कर व्यवस्था करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगी, जिससे कर की सुनिश्चितता बढ़ेगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी।
कर लाभ का विवरण:
नीचे दी गई तालिका में विभिन्न आय स्तरों पर कर लाभ का विवरण दिया गया है:
आय (रुपये में) | वर्तमान कर | प्रस्तावित कर | लाभ | छूट के लाभ | कुल लाभ | छूट लाभ के बाद कर |
---|---|---|---|---|---|---|
8 लाख | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 0 |
9 लाख | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 0 |
10 लाख | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | 0 |
11 लाख | 65,000 | 50,000 | 15,000 | 50,000 | 65,000 | 0 |
12 लाख | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 60,000 | 80,000 | 0 |
16 लाख | 1,70,000 | 1,20,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 1,20,000 |
20 लाख | 2,90,000 | 2,00,000 | 90,000 | 0 | 90,000 | 2,00,000 |
24 लाख | 4,10,000 | 3,00,000 | 1,10,000 | 0 | 1,10,000 | 3,00,000 |
50 लाख | 11,90,000 | 10,80,000 | 1,10,000 | 0 | 1,10,000 | 10,80,000 |
केन्द्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित कर सुधार मध्यम वर्ग और वेतनभोगी करदाताओं के लिए व्यापक राहत लेकर आए हैं। नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर नहीं देना होगा, और स्लैब दरों में कटौती के साथ-साथ छूट के माध्यम से अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। यह कदम घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।
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