दहेज की आग में बुझ गई एक और बेटी: बुलंदशहर के डिबाई की आरती उर्फ दुर्गेश की दर्दनाक मौत
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📝 रिपोर्टिंग : राज कुमार चौहान
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बुलंदशहर/डिबाई – उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। डिबाई थाना क्षेत्र के ग्राम सतोहा निवासी मोहन सिंह की बेटी आरती उर्फ दुर्गेश को शादी के महज चार महीने बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर मौत के घाट उतार दिया।
चार महीने पहले हुई थी शादी, ग्यारह लाख नकद व खर्च के बावजूद भी न माने ससुराली
11 दिसंबर 2024 को बड़ी धूमधाम से आरती की शादी ग्राम प्रकाशपुर (थाना डिबाई) निवासी पंकज पुत्र भीमसेन के साथ हिंदू रीति-रिवाज से की गई थी। पिता मोहन सिंह ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर ₹11 लाख नकद, ₹5 लाख का स्वागत खर्च, और अन्य उपहार शादी में दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ।
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ससुराल वालों की दहेज की लालसा नहीं थमी – करते रहे प्रताड़ित, माँगते रहे ₹5 लाख और
शादी के बाद से ही पंकज, उसकी माँ संतोष, पिता भीमसेन, देवर पवन, चचेरा देवर राहुल, चचिया ससुर सूरजभान, ननदें रजनी व ऊषा, लगातार आरती को प्रताड़ित करते रहे। बार-बार ₹5 लाख की अतिरिक्त मांग रखी जाती रही। पंचायतों और समझौतों के बावजूद प्रताड़ना थमी नहीं।
19 अप्रैल को मिला दिल दहला देने वाला फोन: “आरती को ज़हर दे दिया गया है”
19 अप्रैल 2025 को दोपहर 3:33 बजे मोहन सिंह को सूचना मिली कि उनकी बेटी को जहर दे दिया गया है। कॉल मोबाइल नंबर 7668895138 (पंकज के नाम पर रजिस्टर्ड) पर महावीर निवासी प्रकाशपुर के नंबर से आई थी। जब परिजन अलीगढ़ के पोस्टमॉर्टम हाउस पहुँचे, तब तक आरती उर्फ दुर्गेश दम तोड़ चुकी थी।
सभी आरोपी गांव से फरार – परिजन और समाज कर रहे न्याय की माँग
घटना के बाद सभी ससुराल पक्ष के लोग गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। मृतका के पिता मोहन सिंह, भाई जीतू, रिश्तेदार सतीश, धर्मेन्द्र सहित पूरा परिवार अब न्याय के लिए गुहार लगा रहा है।
कब थमेगा यह सिलसिला?
हमारे देश में दहेज विरोधी कानून होने के बावजूद हर दिन कोई न कोई बेटी लालच की बलि चढ़ जाती है। कब तक हमारी बेटियाँ इस क्रूर मानसिकता का शिकार होती रहेंगी? इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सिर्फ कानून होना काफी नहीं है, उनका सख्ती से पालन और दोषियों को समय पर सज़ा मिलना जरूरी है।
हमारी माँगें:
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सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ IPC की धारा 304B, 498A, और 302 के तहत तत्काल FIR हो।
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मामले की तेज़ ट्रैक जांच की जाए।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में संज्ञान लें और परिवार को सुरक्षा व आर्थिक सहायता दे।
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पूरे प्रदेश में दहेज उत्पीड़न के मामलों में ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बने, ताकि शिकायतों की निगरानी हो सके।
🛑 #BulandshahrJusticeForAarti
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