बोखड़ा में बड़ी कार्रवाई: ₹3.5 लाख की वित्तीय अनियमितता में चकौती पंचायत के मुखिया को पदच्युत करने की कार्रवाई शुरू, पंचायत सचिव पर FIR
मेटा डिस्क्रिप्शन:
प्रखंड बोखड़ा के चकौती पंचायत में ₹3.5 लाख की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया। DM रिची पांडेय ने मुखिया को पदच्युत करने, सचिव को निलंबित करने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। पढ़ें पूरी खबर।
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वी न्यूज 24, सीतामढ़ी ब्यूरो दिनांक: 28 अप्रैल 2026
सीतामढ़ी: प्रशासन ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत चकौती, प्रखंड बोखड़ा में हुई वित्तीय अनियमितता को गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत मुखिया को पदच्युत करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। साथ ही पंचायत सचिव को निलंबित करने और उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का भी आदेश दिया गया है। WE News 24 के पास इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त परिवाद के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), बोखड़ा द्वारा जांच की गई। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
ग्राम पंचायत चकौती के मुखिया श्री अशोक कुमार पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी विभागीय दिशा-निर्देश और नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी राशि की अवैध निकासी की और उसे निजी उपयोग में खर्च कर दिया।
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जांच प्रतिवेदन के अनुसार, निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:
क्रमांक राशि प्रकरण
1 ₹1,00,000 दो योजनाओं के तहत चेक अभिकर्ता द्वारा मुखिया को सौंपा गया, निकासी के बाद कोई व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
2 ₹2,00,000 दो योजनाओं के तहत चेक अभिकर्ता द्वारा मुखिया को सौंपा गया, निकासी के बाद कोई व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया
3 ₹50,000 'कार्यालय व्यय' के नाम पर निकासी, नगद निकासी के जरिए उपयोग, कोई विवरण नहीं
कुल अवैध निकासी: ₹3,50,000
जांच में स्पष्ट रूप से सामने आया कि इस प्रकार की नगद निकासी विभागीय दिशा-निर्देशों के पूर्णतः प्रतिकूल है।
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DM रिची पांडेय ने क्या आदेश दिए?
प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय ने निम्नलिखित कड़े निर्देश जारी किए:
1. मुखिया श्री अशोक कुमार के खिलाफ:
बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 18(5) के अंतर्गत पदच्युत करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश
2. पंचायत सचिव के खिलाफ:
तत्काल निलंबित करने का निर्देश
प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का निर्देश
नीलामपत्र वाद दायर करने का निर्देश
दो सप्ताह के भीतर राशि वसूली के निर्देश
विभागीय कार्रवाई संचालित करने का आदेश
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DM का संदेश:
जिलाधिकारी श्री पांडेय ने स्पष्ट किया कि सरकारी राशि के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
स्थानीय लोगों में खुशी:
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से चकौती क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। एक स्थानीय ग्रामीण ने WE News 24 से कहा:
"बहुत दिनों से ये अनियमितताएं चल रही थीं। DM साहब ने कड़ी कार्रवाई की है, तो अब सभी मुखियाओं और सचिवों को होश आ जाएगा कि सरकारी पैसे से खिलवाड़ न करें।"
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